25 ग्रामों की पेयजल योजना में विलंब करने पर निर्माण एजेंसी पर लगा 6.99 करोड रुपए का जुर्माना
25 ग्रामों की पेयजल योजना में विलंब करने पर निर्माण एजेंसी पर लगा 6.99 करोड रुपए का जुर्माना
भोपाल 15 अक्टूबर 2022 / सीधी जिले के 25 ग्रामों में पाइप लाइन के माध्यम से जल देने की योजना में विलंब होने के कारण
निर्माण कार्य में संलग्न मैसर्स जेडब्लूआईएल इंफ्रा लिमिटेड नई दिल्ली पर 6.99 करोड़ रुपए का जुर्माना आरोपित किया गया है । यह जुर्माना निविदा लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत के मान से लगाया गया है।
जल निगम में सन 2014 में सीधी जिले के 25 ग्रामों में पाइप लाइन के माध्यम से जल देने की मझौली योजना के लिए निर्माण एजेंसी मैसर्स जेडब्लूआईएल इंफ्रा लिमिटेड नई दिल्ली को 69.93 करोड़ रुपए का कार्य आदेश दिया था । जिसे निर्माण एजेंसी को 24 महीने में पूर्ण करना था ।
इस साल अप्रैल में मुख्यमंत्री की वीसी में क्षेत्र के विधायक ने गांवों में योजना का पानी नहीं मिलने का मुद्दा उठाया था । जिस पर मुख्यमंत्री ने अप्रसन्नता व्यक्त की थी । उस समय निर्माण में सलंग्न कंपनी ने योजना को जुलाई में पूरा करने का आश्वासन दिया था । किंतु अभी भी कई ग्रामों में योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है । इस पर निर्माण एजेंसी पर निविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर उक्त जुर्माना आरोपित किया गया है।

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