विश्वकर्मा फॉर्म निशुल्क भरा जाएगा कोई भी सायबर केफे वाला राशि नहीं लेगा फ्रॉड और फर्जी लालच में ना आए हितग्राही — आयुक्त
विश्वकर्मा फॉर्म निशुल्क भरा जाएगा कोई भी सायबर केफे वाला राशि नहीं लेगा
फ्रॉड और फर्जी लालच में ना आए हितग्राही — आयुक्त
बुरहानपुर:— शहर में चल रहे कियोस्क सेन्टर, सायबर कैफे द्वारा लोगो को भ्रमित किया जा रहा है की नगर

निगम में सिलाई मशीन फ्री में दी जा रही है तथा उक्त हितग्राहियों से 100 रु या 150 रु की पंजीयन राशि वसूल की जा रही है उक्त जानकारी मिलने पर नगर निगम आयुक्त श्री संदीप श्रीवास्तव ने आज जानकारी देते हुए बताया बुरहानपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र मे निवासरत राज मिस्त्री, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, ताला बनाने वाले, बढ़ई, लोहार, सुनार, अस्त्रकार, मूर्तिकार या पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, मोची, नाव निर्माता, टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया ओर खिलौना निर्माता, हथोड़ा ओर टूलकिट (औजार) निर्माता एवं मछली का जाल जैसे 18 शिल्पों में पारंपरिक रूप से कार्यरत शिल्पकारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पी. एम. विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत वर्णित अठारह शिल्पों में कार्यरत शिल्पकारों को प्रदान किए जाने वाले लाभ के संबंध में जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त श्री संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना के तहत शिल्पकारों को लाभ प्राप्त करने के लिए, शिल्पकारों को सर्वप्रथम कॉमन सर्विस सेंटर (MP Online) मे जाकर अपना ऑनलाइन पंजीयन/आवेदन करवाना पड़ेगा | शिल्पकार आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा भारत का नागरिक होने चाहिए| त्रि-स्तरीय जांच के बाद पात्र हितग्राहियों को प्रथम चरण मे 40 घंटे की बेसिक ट्रैनिंग एवं प्रमाणीकरण के पश्चात शिल्पकार 5 प्रतिशत की दर पर 1 लाख के ऋण का पात्र होगा| आयुक्त महोदय ने बताया कि द्वितीय चरण मे प्रमाणीकृत शिल्पकार 120 घंटे की एडवांस ट्रैनिंग एवं प्रमाणीकरण के पश्चात| इसी प्रकार 5 प्रतिशत की दर पर 2 लाख के ऋण का पात्र होगा | पात्र हितग्राहियों को ट्रैनिंग के दौरान 500 रु. प्रति दिवस की दर से स्टाइपेन का लाभ प्रदान किया जाएगा | साथ ही 15000 रु. का टूलकिट शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा । आयुक्त श्री संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि अगर कोई भी कियोस्क संचालक सायबर कैफे वाले हितग्राही से ज्यादा राशि की मांग करता है तथा भ्रमित वाली निगम से सबंधित जानकारी देते है तो उक्त संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी
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