01 मार्च से शस्त्र लाइसेंस हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य

 01 मार्च से शस्त्र लाइसेंस हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य

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भारत सरकार के पोर्टल पर करना होगा आवेदन

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ऑनलाइन आवेदन के बाद फाइल नंबर अनिवार्य

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बिना ऑनलाइन आवेदन के फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे

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 जिले में 01 मार्च 2026 से शस्त्र लाइसेंस संबंधी नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इस नई प्रणाली के तहत अब शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।


 यदि किसी व्यक्ति को नया शस्त्र, बंदूक अथवा अन्य हथियार लेना है और इसके लिए आवेदन करना है, तो उसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। संबंधित पोर्टल की लिंक जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा की जा रही है, जिससे आवेदकों को सुविधा मिल सके।


 स्पष्ट किया कि ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने के पश्चात आवेदक को एक यूनिक फाइल नंबर प्राप्त होगा। उसी फाइल नंबर के साथ आवेदन का प्रिंटआउट निकालकर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मैनुअली जमा किया जा सकेगा। यदि किसी आवेदक द्वारा पहले ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है, तो उसका ऑफलाइन फॉर्म किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 01 मार्च तथा उसके बाद प्राप्त होने वाले सभी आवेदन केवल ऑनलाइन पद्धति से ही मान्य होंगे।

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