जिले में देखरेख व संरक्षण के जरूरतमंद बालकों हेतु संचालित अपंजीकृत संस्थाओं की जांच के संबंध में निर्देश जारी
जिले में देखरेख व संरक्षण के जरूरतमंद बालकों हेतु संचालित अपंजीकृत संस्थाओं की जांच के संबंध में निर्देश जा री
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बुरहानुपर/19 जनवरी, 2024/-मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संशोधन, 2021) की धारा 41 के प्रावधानों के तहत 0-18 वर्ष की आयु के देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों यथा अनाथ, बेसहारा, परित्यक्त, घर से भागे हुए,बाल भिक्षुक, बाल तस्करी में लिप्त, शोषण का शिकार और सड़क पर रहने वाले बच्चों को संरक्षण प्रदान करने वाली समस्त अशासकीय संस्थाओं का पंजीकरण किया जाना अनिवार्यः किया है। उन्होंने निर्देश दिये कि, यदि कोई संस्था किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकरण नहीं करवाती है, तो उसके विरूद्ध अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
जिलें में संचालित देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को संरक्षण प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं की जाँच कर सर्वे में पाई गयी ऐसी संस्थायें जो किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 के तहत पंजीकृत नहीं है, की जाँच हेतु कलेक्टर सुश्री मित्तल द्वारा जाँच समिति गठित की गई है।
कलेक्टर ने अपर कलेक्टर श्री शंकरलाल सिंगाडे़ की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। वहीं समिति में लीड बैंक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग उपसंचालक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग को शामिल किया है। यह जांच समिति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में गठित समिति से प्राप्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर विदेशी सहायता (एफ.सी.आर.ए) की जानकारी, संस्था की पृष्ठ भूमि की जानकारी, कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन, संस्था का फर्म एवं सोसायटी के तहत पंजीकरण, भवन अनुज्ञा तथा धर्मांतरण की स्थिति जैसे बिन्दुओं पर जाँच करेंगी।
इसी प्रकार जिले के प्रत्येक अनुभाग में भी समिति का गठन किया गया है। समिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष/सदस्य को शामिल किया गया है।
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