उच्च न्यायालय ने निरस्त की पी.जी. काउंसलिंग की मेरिट सूची
उच्च न्यायालय ने निरस्त की पी.जी. काउंसलिंग की मेरिट सूची राज्य शासन को पुनरीक्षण कर पुनः जारी करने के दिए निर्देश निमाड़ प्रहरी न्यूज़ नेटवर्क भोपाल/जबलपुर :(निमाड़ प्रहरी) आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री आर. वी. मालीमथ एवं न्यायमूर्ति श्री विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने राज्य शासन द्वारा हाल ही में स्नातकोत्तर पी. जी. मेडिकल कोर्स में प्रवेश हेतु बनाई गई वरीयता सूची को निरस्त कर, उसको पुनरीक्षण कर फिर से जारी करने के निर्देश दिए हैं| उच्च न्यायालय के इस आदेश से अब जो काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, उस पर एक तरह से विराम लग गया है, जब तक राज्य शासन पुनः उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वरीयता सूची नहीं जारी करता| यह विस्तृत अंतिम आदेश उन याचिकाओं में आए, जो कि प्रदेश के लगभग 30 इन सर्विस डॉक्टरों द्वारा दायर की गई थी, जिसमे जिला क्षेत्रों में काम करने वाले मेडिकल ऑफिसर, डेमोंस्ट्रेटर एवं ट्यूटर को राज्य शासन द्वारा वरीयता सूची से अलग कर दिया गया था एवं उन्हें 30% आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा था| इसके विरुद्ध डॉक्टरों द्वारा उच्च न्याया...